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15 दिन के भीतर होगा मुआवजे का भुगतान, कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया रेणुका बांध प्रबंधन

By PRIYANKA THAKUR Published: 4 Dec 2022, 11:49 AM | Updated: 4 Dec 2022, 11:51 AM 1 min read

HNN / श्री रेणुका जी

अदालत के आदेश के बाद रेणुका बांध प्रबंधन हरकत में आ गया है। उन्होंने 15 दिन के भीतर एलएओ को संबंधित भू-मालिकों को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीते शुक्रवार को रेणुका बांध प्रबंधन की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 42 करोड़ के करीब आंकी गई है। इसका भुगतान बांध प्रबंधन विस्थापितों को नहीं कर पाया है।

विस्थापितों ने इस मामले को अदालत में चुनौती देने के साथ ही अपनी राशि का भुगतान करने की मांग की थी। अदालत ने फैसले की सुनवाई के दौरान रेणुका बांध प्रबंधन को फटकार लगाते हुए तमाम संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए। लिहाजा, बांध प्रबंधन अगले ही दिन हरकत में आ गया और उन्होंने एलएओ से संपर्क साध कर आगामी दो सप्ताह के भीतर यह राशि संबंधित विस्थापितों को अदा करने को कह दिया है।

बताया जा रहा है कि यह राशि भू-अर्जन अधिकारी शिमला की ओर से ही विस्थापितों को दी जानी है। इसको लेकर बांध प्रबंधन ने विशेष तौर पर भू-अर्जन अधिकारी को ई मेल भेजकर संबंधित भू-मालिकों की राशि अदा करने को कहा है।

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