HNN/मंडी
जिला मंडी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर की अदालत ने हेराेइन सहित पकड़े जाने के दो दोषियों को चार माह का कारावास सहित चार-चार हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषियों की पहचान देवेंद्र कुमार और नवीन कुमार निवासी भगयार (चैलचौक) तहसील चच्योट के रूप में हुई है।
मामला 13 मई 2018 का है जब पुलिस की एक टीम सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश की अगुवाई में मौवीसेरी सड़क पर बिरोजा डिपो के पास मौजूद था। इसी दौरान दोनों आरोपी एक वाहन में वहां आए। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो आरोपी पुलिस की पूछताछ का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद पुलिस की टीम ने शक के आधार पर वाहन के डैशबोर्ड को चेक किया। जिसमें से 0.53 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
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जिसके बाद पुलिस ने युवकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार किया। तहकीकात पूरी होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। अदलात में मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक अनिल गुलेरिया द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि अदालत में 10 गवाहों के बयान को दर्ज किया गया। अदालत ने सभी गवाहों के बयान को देखते हुए आरोपियों को चार माह का कारावास सहित चार-चार हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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