लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

हिमाचल में रेरा रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ी, प्लॉटिंग के रेट 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुँचे

Shailesh Saini | 7 जनवरी 2026 at 9:23 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

शिमला

हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के तहत हाउसिंग और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

संशोधित दरें प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।अधिसूचना के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए प्लॉटेड विकास में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई गई है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 30 रुपये कर दिया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्लॉटिंग की रजिस्ट्रेशन फीस में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 60 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क तय किया गया है।

पहले इस श्रेणी में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाता था।संयुक्त आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्लॉटेड विकास की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है। इस श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।

पहले यह दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ने से प्रदेश में प्रस्तावित नए हाउसिंग और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स की लागत पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नई दरें केवल नए पंजीकरण पर लागू होंगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]