Himachalnow/शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण देने के मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया गया है। इस समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी के बीच प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 4 जनवरी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद कुछ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए, जिसमें उन्होंने जारी प्रमाणपत्र को चुनौती दी। अदालत में इस मामले की लगभग 15 के करीब अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार की ओर से लोगों को अभी तक एसटी के 90 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
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विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि, क्षेत्र की अनुसूूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है।
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