अनुसूचित जाति महिला से जुड़े सैंज क्षेत्र के हत्या व दुराचार मामले में प्रारंभिक पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठे हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मौके पर पहुंचकर सुनवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
कुल्लू
राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सैंज घाटी में की सुनवाई
हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान सैंज क्षेत्र में घटित अनुसूचित जाति की महिला से जुड़े हत्या एवं दुराचार मामले की बहुउद्देश्यीय भवन, सैंज घाटी में सुनवाई की। इस दौरान आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा और सदस्य सचिव विनय मोदी भी उपस्थित रहे।
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प्रारंभिक पुलिस जांच पर उठे गंभीर सवाल
सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की और पीड़ित परिवार के सदस्यों से विस्तार से बातचीत की। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि प्रारंभिक पुलिस जांच में लापरवाही बरती गई और तथ्यों को दबाने के संकेत भी सामने आए हैं, जिससे प्रारंभिक जांच संदेह के दायरे में है।
तत्कालीन एसएचओ निलंबित, एसपी व डीएसपी की जांच की सिफारिश
आयोग ने बताया कि संबंधित थाने के तत्कालीन एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक की विभागीय जांच की सिफारिश भी की जाएगी। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाओं को लेकर गंभीर हैं और इसी कारण आयोग स्वयं मौके पर पहुंचा।
गलत धाराएं और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर भी आपत्ति
आयोग की जांच में यह भी सामने आया कि मामले में समय पर सही धाराएं नहीं लगाई गईं, जिससे पोस्टमार्टम प्रक्रिया अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं हो सकी। अध्यक्ष ने कहा कि जांच जिस प्रकार होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं की गई।
एसआईटी जांच से चार आरोपी गिरफ्तार
अध्यक्ष ने बताया कि बाद में गांव और स्थानीय लोगों के दबाव के चलते गठित एसआईटी ने जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप चार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी।
प्रशासन और पीड़ित पक्ष से की विस्तृत पूछताछ
सुनवाई के दौरान आयोग ने पीड़ित महिला के पति, बच्चों, ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत सदस्यों, महिला मंडल, पुलिस अधिकारियों, एसआईटी टीम और एसपी से भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश, पुलिस अधीक्षक मदन लाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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