Loading...

सिरमौर में आबकारी व जुआ अधिनियम के तहत तीन अभियोग दर्ज, अवैध शराब व सट्टेबाजी पर कार्रवाई

By हिमांचलनाउ डेस्क नाहन Published: 7 Jan 2026, 3:00 PM | Updated: 7 Jan 2026, 3:00 PM 1 min read

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई और जुए को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी मामलों में नियमानुसार जांच शुरू कर दी है।

सिरमौर/नाहन

राजगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब के दो मामले दर्ज
पुलिस थाना राजगढ़ में आबकारी अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामलों में अभियोग दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर योगेश शर्मा निवासी गांव देवठी, डाकघर रेडुघाटी, तहसील राजगढ़ के कब्जे से उसकी दुकान के साथ लगे शटर के अंदर बने स्टोर से 36 बोतल अवैध शराब मार्का संतरा नंबर-1 बरामद की। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 39(1)(a) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

चिकन शॉप के स्टोर से 48 बोतल अवैध शराब बरामद
इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने भारत भूषण निवासी गांव चम्बीधार, डाकघर रेडुघाटी, तहसील राजगढ़ के चिकन शॉप से जुड़े स्टोर में रखे लकड़ी के बॉक्स से 48 बोतल अवैध शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ भी धारा 39(1)(a) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है।

सदर नाहन थाना क्षेत्र में जुआ अधिनियम का मामला
पुलिस थाना सदर नाहन में जुआ अधिनियम के तहत एक अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुरेंद्र सिंह निवासी मकान नंबर 103/13, मोहल्ला गोविंदगढ़, नाहन को खजुरना क्षेत्र में सड़क किनारे बने रेन शैल्टर के अंदर लोगों को दड़ा-सट्टा लगाने के लिए उकसाते हुए पकड़ा। आरोपी कथित तौर पर एक के बदले 80 रुपये मिलने का लालच दे रहा था। इस पर उसके खिलाफ धारा 13A-3-67 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी
जिला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार और जुआ गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।