अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए थे पच्चीस गवाह..
HNN News नाहन
नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी नेतर सिंह पुत्र देवी राम निवासी गांव सरोह, डाकघर एवं तहसील शिलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की। मामला 8 जून 2022 का है।जिला न्यायवादी ने बताया कि एएसआई महीपाल पुलिस टीम के साथ शिलाई बाजार में गश्त पर तैनात थे।
इस दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई। पुलिस ने रात 8ः40 बजे आरोपी को नया शिलाई की तरफ आते देखा और उसे रोककर पूछताछ की।
इस दौरान पुलिस ने जब आरोपी के पास मौजूद पिट्ठू की तलाशी ली तो उसके अंदर से 2.054 किलोग्राम चरस बरामद की गई। जिला न्यायवादी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दायर की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 25 गवाह पेश किए गए। अदालत ने तमाम साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपी नेतर सिंह को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है।