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मारपीट के 32 दोषियों को 2-2 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL | 19 मार्च 2024 at 1:10 pm

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HNN/किन्नौर

जिला किन्नौर के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ में वरिष्ठ दिवानी जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी धीरु ठाकुर की अदालत ने मारपीट के 32 दोषियों को सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी किन्नौर ने बताया कि 19 अगस्त 2013 को किन्नर कैलाश यात्रा कमेटी जिला किन्नौर के महासचिव प्रवीण नेगी और अन्य साथियों ने रिकांगपिओ थाना में किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान भंडारे में तांगलिंग गांव और पोवारी गांव के कुछ लोगों पर मारपीट करने की और भंडारे का सामान जलाने की शिकायत दर्ज करवाई।

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जिस पर आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 109, 435, 296 व 32 पीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में माननीय अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए गए, जिसके तहत माननीय अदालत ने 14 मार्च को कुल 32 दोषियों को धारा 147 के तहत 2 वर्ष की सजा, धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा व धारा 435 के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाई व प्रत्येक दोषी को 51,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

इसके अतिरिक्त 25000 रुपये पीड़ित को प्रदान करने व 50,000 रुपये अभियोजन शाखा को देने बारे आदेश भी पारित किए।

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