Section 144 will be applicable from March 22 to 30 during Chaitra Navratri in Mata Chintpurni - DC

माता चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र के दौरान 22 से 30 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144 – डीसी

HNN/ ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 22 से 30 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा।

साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सडक किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनार्थ हेतू अपना पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।


Posted

in

,

by

Tags: