सेर से सुन्हाणी सड़क निर्माण कार्य के चलते आगामी 01 दिसम्बर तक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। आपातकालीन सेवाओं हेतु मार्ग सीमित रूप से खुला रहेगा।
बिलासपुर
सड़क निर्माण के चलते अस्थायी आवाजाही प्रतिबंध लागू
उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि सेर–सुन्हाणी सड़क मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से 01 दिसम्बर, 2025 तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हैं।
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विकल्पिक रूट तय—आपात सेवाओं को मिलेगी अनुमति
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात को वाया समोह–रैली–सुन्हाणी तथा भल्लू–बलगाढ़ मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इस अवधि में केवल एम्बुलेंस, वीआईपी वाहन, स्कूल बसें व जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन ही सीमित रूप से इस मार्ग से गुजर सकेंगे। डीसी ने लोगों से सहयोग का आग्रह किया है ताकि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।
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