HNN/काँगड़ा
हिमाचल प्रदेश में फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्रकरण में पुलिस ने संबंधित पटवारी के बयान रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा, जिसके नाम का उपयोग करते हुए कृषक प्रमाण पत्र बनवाया गया, उसे भी थाने में तलब कर पूछताछ की गई है। मामले में गैर हिमाचली द्वारा फर्जी कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन खरीदने का आरोप है।
लैंड रिफॉर्म टेनेंसी एक्ट की धारा-118 के अंतर्गत किसी भी गैर हिमाचली को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। आरोपी दानिश ने हिमाचल के एक व्यक्ति के पुत्र के रूप में कृषक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पहचान बदलकर फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया है।
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मामले की जांच में यह भी पता चला है कि शिकायतकर्त्ता और आरोपी के पिता का नाम मिलता-जुलता है, जिसका लाभ उठाया गया। पटवारी ने मिलते-जुलते नाम के भ्रम में कृषक प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है। पुलिस जांच में सच्चाई का पता लगाया जाएगा।
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