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पॉक्सो एक्ट केस में भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को राहत, जिला सत्र न्यायालय ने दी 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत

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चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो एक्ट केस के मामले में जिला सत्र न्यायालय चंबा से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 20 नवंबर तक राहत प्रदान की है और जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।

चंबा:

पॉक्सो एक्ट केस में मिली अग्रिम जमानत
भाजपा विधायक डॉ. हंसराज पर एक युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोप है कि घटना के समय युवती नाबालिग थी, जिसके आधार पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत प्रदान की।

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अदालत ने जांच में सहयोग के दिए निर्देश
विधायक की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने विधायक को पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग देने के आदेश दिए। अदालत के इस फैसले से विधायक को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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