HNN / काँगड़ा
पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को न्यायालय ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए हैं। यदि दोषी यह जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी सजा को और बढ़ाया जाएगा। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिस प्रीति ठाकुर की अदालत ने दोषी को सुनाई हैं।
बता दें कि मस्तराम और उसके बेटे बालकृष्ण के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान बेटे बालकृष्ण ने गुस्से में आकर अपने पिता पर लोहे की चीज से वार कर दिया। इसके बाद मस्तराम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में लिया।