Himachalnow / धर्मशाला
पंचरुखी पुलिस की सतर्कता से हुआ बड़ा खुलासा
धर्मशाला – विशेष न्यायाधीश-II, कांगड़ा की अदालत ने 1.72 किलोग्राम चरस के मामले में तीन आरोपियों मुकंद, अशोक और सोनू को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस की सटीक कार्रवाई से मिली सख्त सजा
यह मामला पंचरुखी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें जांच टीम ने ठोस साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया। अदालत के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल में नशा तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नशे के खिलाफ सरकार और प्रशासन की मुहिम जारी
इस फैसले से साफ है कि प्रशासन नशा मुक्त समाज के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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