नशा तस्करी मामले में लड़की समेत चार दोषियों को 11 साल की कैद

By PRIYANKA THAKUR Published: 2 Dec 2022, 2:19 PM | Updated: 2 Dec 2022, 2:21 PM 1 min read

HNN / काँगड़ा

नशा तस्करी मामले के चार दोषियों को अदालत ने 11 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला नरेश कुमार की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि आरोपी सिद्धांत निवासी द्रमान डमटाल कांगड़ा, रजत निवासी शाहपुर अभिशांत उर्फ नंदू द्रम्मण, समृद्धि वेदी निवासी चैतडू़ पुलिस की नाकेबंदी के दौरान पकड़े गए थे।

इनके पास से रेड कलर के 1,102 कैप्सूल पाए गए थे। इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की जिन्होंने मुकदमे में 22 गवाह पेश किए। इनमें से तीन गवाह अपनी पहली दी हुई गवाही से मुकर गए। न्यायाधीश ने गवाह राजीव कुमार निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा, अजय पठानिया निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा व संगम निवासी टुंडू तहसील शाहपुर के ऊपर भी कार्यवाही के आदेश दिए गए है।