राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला से जुड़े संवेदनशील मामले में राज्य सरकार ने जांच पूरी होने तक सहायक प्राध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रकरण में रैगिंग निषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है।
धर्मशाला
निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में विभागीय जांच के परिणाम आने तक सहायक प्राध्यापक (भूगोल) अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला निर्धारित किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।
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एफआईआर दर्ज, जांच जारी
प्रकरण में अशोक कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं सहित हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्रा की मृत्यु से जुड़े मामले में इसी महाविद्यालय की तीन छात्राओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यपरक जांच सुनिश्चित की जाएगी। जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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