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देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड और यूपी सरकार के आदेशों पर लगाई अंतरिम रोक

होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व फल-फूल की दुकान पर फिलहाल अब नहीं लिखा जाएगा मालिक का नाम

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल तक दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार के आदेशों पर फिलहाल अंतरिम रोग लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब अगली सुनवाई तक इन दोनों राज्यों में किसी भी दुकानदार को अपना अथवा अपने स्टाफ सहित दुकानदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। असल में यह आदेश कावड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को लेकर जारी किए गए थे। जिसमें उत्तर प्रदेश विपक्ष के द्वारा यहां तक की भाजपा के सहयोगी दलों के द्वारा भी विरोध दर्ज किया गया था।

जस्टिस एवीएन भाटी तथा जस्टिस ऋषिकेश राय ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों को शुद्ध वैष्णो भोजन मिले इसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्मेंट सक्रिय रूप से आदेशों की अनुपालना करें।

इस मामले को लेकर याचिका कर्ताओं की ओर से आर्टिकल 14, 15, 17 तथा 19 के भाग एक [ग] का उल्लंघन बताया गया है। बताया गया कि अनुच्छेद के जरिए धर्म, जाति अथवा नस्ल के आधार पर भेदभाव छुआछूत गैरकानूनी है।


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