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दुकानदार व नियोक्ता दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम का करें पालन – श्रम अधिकारी

HNN/ सोलन

जिला सोलन में श्रम अधिकारी सोलन पृथ्वी सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र सोलन, नगर परिषद परवाणु, नगर पंचायत कंडाघाट, अर्की व अधिसूचित क्षेत्र कुनिहार, दाड़लाघाट, छावनी क्षेत्र सुबाथु, कसोली व डगशाई में स्थित सभी दुकानों, वाणिज्य सस्थांनों, होटल एंव रेस्तरां के मालिक सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 व नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दुकानो को खोलने का समय सुबह 9ः00 बजे व बंद करने का समय रात्री 8ः00 बजे का है तथा बंद करने का दिन रविवार तथा छावनी क्षेत्र सुबाथु, कसौली व डगशाई के लिए सोमवार है।

उन्होंने कहा कि हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, मटन, चिकन व मछली की दुकानों के लिए बंद करने का दिन मंगलवार रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानो व अन्य संस्थानों जैसे होटल एवं रेस्तरां आदि, अंडे की दुकान, दुग्ध उत्पाद, बै्रड, मिठाई, ताजे फल, फूल एवं सब्जियां, दवा व शल्य चिकित्सा, ऑटो रिपेयर आदि के संस्थानों व दुकानों के लिए खोलने व बंद करने का समय तथा बंद करने का दिन नहीं होगा जबकि इन दुकानो व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को काम करने के घंटे व साप्ताहिक अवकाश कानून देय होगा।

श्रम अधिकारी ने बताया कि इन प्रावधानों का कुछ दुकानों व शाॅपिंग माॅल मालिकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना है। उन्होंने कहा कि सभी दुकान, मॉल एवं वाणिज्य संस्थान के मालिक अधिनियम के प्रावधानों का नियम अनुसार पालन करें व जिन संस्थान मालिको द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कर्मचारी रखा है, उन्हें कानून सभी प्रकार की सुविधाएं और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, बिमारी अवकाश व अर्जित अवकाश का नियमानुसार भुगतान करें।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए श्रम निरीक्षक परवाणु (मोबाईल न0 98176-25183), श्रम निरीक्षक सोलन (मोबाईल न0 82197-91149) व श्रम अधिकारी सोलन जाॅन सोलन दूरभाष न.0 01792-227076 पर सीधा संपर्क किया जा सकता है।


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