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डीसी जतिन लाल का कड़ा एक्शन : अवैध खनन, शराब और भारी वाहनों पर ताबड़तोड़ सख्ती लागू

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ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तीन बड़े फैसले लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अवैध खनन, देर रात चलने वाले बार–क्लब और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक लगा दी है।
इन आदेशों के बाद जिला में सुरक्षा, शांति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक कार्रवाई और कड़ा अनुशासन लागू हो गया है।

अवैध गतिविधियों पर प्रशासन दो कदम आगे बढ़कर करेगा कार्रवाई
उपायुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि अवैध खनन, कानून तोड़ने वालों और बाहरी शरारती तत्वों के खिलाफ अब तत्पर और तेज़ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और खनन विभाग को सभी आदेशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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बार, क्लब व रेस्तरां रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद
जिले में सभी लाइसेंसधारी बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट को प्रतिदिन रात 10 बजे तक बंद करना अनिवार्य किया गया है। आदेश उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के मद्देनज़र उठाया गया है।

स्वां व सहायक नदियों में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
स्वां नदी तथा उसकी सहायक नदियों—बाथू, बाथड़ी, संतोषगढ़, खन्ना, फतेहपुर आदि क्षेत्रों में अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। सभी पूर्व आदेश रद्द कर दिए गए हैं और बिना अनुमति किसी भी प्रकार का उत्खनन पूरी तरह वर्जित रहेगा।
खनन में प्रयुक्त जेसीबी, ट्रैक्टर, टिपर, मशीनरी तत्काल जब्त की जाएगी और दोषियों पर FIR दर्ज होगी। यह आदेश नदी किनारों पर लो-हाइट बैरियर स्थापित होने तक प्रभावी रहेगा।

डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर रोड पर टिप्परों की आवाजाही बैन
बढ़ते जाम और शहर की परेशानी को ध्यान में रखते हुए डीसी ने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी है।
सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक व्यावसायिक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। प्रतिबंध अवधि में वैकल्पिक रूट—झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़ निर्धारित किया गया है।

खनन कार्य और ढुलाई पर समयबद्ध सख्त नियम लागू
जिले में खनन गतिविधियां शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंधित हैं।
वैध लीजधारकों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खनन करने और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही ढुलाई की अनुमति होगी।
उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।

खनन ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर फाइनल
सभी वाहनों को केवल निर्धारित कॉरिडोर का ही उपयोग करना होगा—
• ऊना–नंगल वाया मैहतपुर
• टाहलीवाल–गढ़शंकर वाया बाथड़ी
• दुलैहड़–गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद
• जननी–माहलपुर वाया जननी खड्ड
• घालूवाल–होशियारपुर वाया पंडोगा
• गगरेट–होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर
• वीरभद्र चौक–नंगल वाया सैजोवाल
• अजौली–पंजाब रूट
• दौलतपुर–तलवाड़ा वाया मरबाड़ी

अन्य किसी भी मार्ग का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शराब ठेकों और अहातों की टाइमिंग निश्चित
सभी शराब ठेकों पर बिक्री रात 10 बजे तक ही होगी और इसके बाद ठेके व अहाते पूरी तरह बंद किए जाएंगे।
अनरजिस्टर्ड अहाते तुरंत बंद करने और पंजीकरण पूर्ण होने तक संचालन न करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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