Advisory issued in view of the possibility of spread of water borne diseases in the district

जल जनित रोगों के फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला में एडवाइजरी जारी, उल्लंघन करने पर…

HNN / बिलासपुर

हमीरपुर में डायरिया के फैलने के बाद जिला बिलासपुर में भी जल जनित रोगों, जिसमें हैजा, डायरिया-पेचिश और वायरल हेपेटाइटिस जैसी महामारी फैलने की आशंका के कारण जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने महामारी रोग अधिनियम धारा 1897 के तहत आदेश जारी किये हैं।

आदेशानुसार जिला में धूल और मक्खियों के संपर्क में आने वाले खाद्य पदार्थों जिसमें अधिक पके हुए, सड़े, कटे-फटे, खराब फलों और सब्जियों के बिक्री व वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त बासी मिठाई, मांस, मछली, चाट बिस्कुट, दूध और अंडा सहित अन्य खाद्य पदार्थों व पेयजल की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा जो कांच व अन्य आवरण से ढके ना हो।

जिला में जीवाणु विज्ञानी विश्लेषक के प्रमाण पत्र के बिना बेचे जाने वाले बर्फ, आइसक्रीम के बेचने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा।

डायरिया से बचाव को करें ये उपाय
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार ने डायरिया से बचाव के उपाय बताते हुए लोगों को पानी उबाल कर (कम से कम 10 मिनट तक उबला हुआ) पीने की सलाह दी है। इसके अलावा करीब 20 लीटर पानी में 0.5 ग्राम की क्लोरीन की एक गोली घोल कर 1 घंटे बाद उस पानी को पिया जा सकता है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि शौच के उपरांत हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और नाखून साफ रखें।

बिना ढके रखी और मक्खियां लगी खाने-पीने की चीजों का सेवन न करें। खुले में शौच व उलटी न करें। जल स्रोतों के पास शौच न करें और न ही कपड़े धोएं। दस्त लगने पर ओआरएस का घोल और जिंक की गोली का प्रयोग करें तथा तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान जाएं।


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