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चिट्टा तस्करी मामला: 2 दोषियों को कठोर कारावास की सज़ा, जुर्माना भी लगाया

HNN/ हमीरपुर

जिला हमीरपुर में चिट्टा तस्करी मामले में दोष सिद्ध होने अदालत ने 2 आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सज़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास भारद्वाज की माननीय अदालत ने सुनाई है।

आरोपियों की पहचान रवि ठाकुर पुत्र दीप कुमार निवासी गांव कोहीं, डाकघर बफड़ी तहसील हमीरपुर व राजीव कुमार पुत्र भारत राज निवासी चौकड़ डाकघर अघार तहसील हमीरपुर के रूप में हुई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 12 जनवरी, 2021 को सदर थाना पुलिस की टीम ने पैट्रोलिंग के दौरान मनसुई ग्राऊंड के पास एक कार को खड़ा पाया, जिसमें उक्त दोनों आरोपी बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर वे गाड़ी को चलाने लगे लेकिन पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली।

इस दौरान तलाशी लेने पर कार के भीतर से एक डिस्पोजेबल सिरिंज पैकेट, लिक्विड से भरी एक सिरिंज व 7.46 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट में 20 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने गवाहों व पुलिस जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


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