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चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना

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जिला सिरमौर की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सोम दत्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाहन : जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी सोम दत्त पुत्र बाजूराम निवासी गांव दुधम, डाकघर करगाणु सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 10 दिसम्बर 2023 का है। पुलिस चौकी यशवंत नगर को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति चरस की बिक्री में संलिप्त है और वह एक निजी बस में जोरना से सोलन की ओर चरस लेकर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक समेत जांच टीम ने किट के साथ घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। सुबह करीब 8:30 बजे टीम ने बस के आने का इंतजार किया। लगभग 9:15 बजे पैरवी पुल की ओर से जोरना, पुलवाहाल होते हुए सोलन जाने वाली निजी बस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बस चालक और परिचालक को स्थिति से अवगत कराया और बस की सघन तलाशी शुरू की।

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तलाशी के दौरान पुलिस ने बस की सीट नंबर 20 पर बैठे आरोपी सोम दत्त की तलाशी ली। आरोपी ने खिड़की की तरफ एक छोटा नीले रंग का कैरी बैग रखा था। पुलिस ने जब इस बैग को खोलकर चेक किया तो उसके अंदर 1.396 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों को पेश किया। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।

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