चिट्टा तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में चम्बा अदालत ने विनय राणा को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा-21 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चम्बा
नए बालू पुल के पास पकड़ा गया था आरोपी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अक्तूबर 2021 को एसएनसीसी यूनिट कांगड़ा की पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि विनय राणा नए बालू पुल के पास संदिग्ध परिस्थिति में अवैध नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को तुरंत दबोच लिया। संदेह के आधार पर की गई तलाशी में उसके कब्जे से 13.93 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
अदालत में 15 गवाहों ने दिया बयान, आरोप साबित
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की कानूनी कार्यवाही पूरी करते हुए चालान अदालत में प्रस्तुत किया। उप जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
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न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश
जिला न्यायवादी दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि अदालत का यह फैसला नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस और न्याय व्यवस्था लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है।
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