जिला चंबा में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासन ने सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 19 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
चंबा
लंबित मामलों के निपटारे के लिए फैसला
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जिला चंबा में राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुनर्नियोजन का निर्णय लिया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया के तहत अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं दोबारा ली जाएंगी, जिससे राजस्व कार्यों में तेजी लाई जा सके।
इन पदों पर होगा पुनर्नियोजन
पुनर्नियोजन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के पदों पर किया जाएगा। इसके लिए आवेदक का राजस्व विभाग में न्यूनतम पांच वर्ष का सेवाकाल होना आवश्यक है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
मासिक मानदेय तय
पुनर्नियोजन पर कार्यरत अधिकारियों को निर्धारित मासिक मानदेय दिया जाएगा। तहसीलदार को 70 हजार रुपये, नायब तहसीलदार को 60 हजार रुपये, कानूनगो को 50 हजार रुपये और पटवारी को 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक एवं पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन प्रारूप, शर्तों और नियमों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपायुक्त कार्यालय चंबा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://hpchamba.nic.in पर भी उपलब्ध करवाई गई है।
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