पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कांगड़ा में ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट्स पर सख्त फैसला लिया है। मौसम चेतावनियों के दौरान पूर्व में दी गई अनुमतियां भी स्वतः रद्द मानी जाएंगी।
कांगड़ा/धर्मशाला
ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट्स पर सख्त रोक
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा की ओर से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह पर्यटकों और ट्रैकर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा पर विशेष निर्देश
आदेशों के अनुसार करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा ट्रैकिंग मार्गों पर जाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति इन मार्गों पर ट्रैकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
मौसम अलर्ट पर सभी अनुमतियां होंगी रद्द
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आईएमडी शिमला की ओर से मौसम को लेकर चेतावनी या अलर्ट जारी किया जाता है, तो उक्त ट्रैकिंग मार्गों के लिए पहले से दी गई सभी अनुमतियां स्वतः निरस्त मानी जाएंगी। ऐसे में किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
आपदा प्रबंधन एजेंसियों को छूट
इन आदेशों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को छूट प्रदान की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज तथा पुलिस के खोज और बचाव दलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, ताकि आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित न हों।
पर्यटन हितधारकों को पर्यटकों को जागरूक करने के निर्देश
उपायुक्त ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कांगड़ा जिले में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को आदेशों से अवगत कराया जाए। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस और अन्य ठहराव स्थलों पर रुकने वाले पर्यटकों को ट्रैकिंग पाबंदियों और उल्लंघन पर लागू दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए।
सभी विभागों को अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश
उपायुक्त ने संबंधित सभी विभागों को आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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