नाहन
पच्छाद थाना क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश-I योगेश जसवाल की अदालत ने आरोपी साहिल मेहता को कड़ी शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के कब्जे से बरामद चिट्टा की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आती, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्त शर्तें इस मामले में लागू नहीं होतीं।
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मामला 4 दिसंबर 2025 का है, जब पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर देवथल क्षेत्र में नाका लगाकर बिना नंबर की ऑल्टो कार की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान वाहन के डैशबोर्ड से 6.56 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी प्रथम अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं पाया गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी स्थायी निवासी है और उसके फरार होने या जांच को प्रभावित करने की ठोस आशंका नहीं है।
हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें लगाईं। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा किया गया है।
साथ ही उसे जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने, प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहने और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पुलिस को जमानत रद्द कराने का पूरा अधिकार रहेगा।
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