प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिरमौर में योग्य परिवारों की व्यस्क महिला सदस्यों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नाहन
पात्र महिलाओं को 2,050 रुपये मूल्य का निःशुल्क कनेक्शन
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में ऐसे गरीब परिवार जिनके किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उनकी व्यस्क महिला सदस्यों को उज्ज्वला योजना के तहत 2,050 रुपये मूल्य का निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक महिलाओं को वंचना घोषणा पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
सही पात्रों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए गृह निरीक्षण अनिवार्य
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, आयकर या प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी, बड़े भूस्वामी और चार पहिया वाहन या यांत्रिक उपकरण स्वामित्व वाले परिवार योजना से बाहर रहेंगे।
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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया निर्धारित
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए पात्र महिलाओं को केवाईसी फॉर्म, पहचान व पते का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक विवरण और वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से www.pmuy.gov.in, संबंधित तेल विपणन कंपनियों की वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर, नामांकन शिविर, हेल्प डेस्क या अपने नजदीकी एलपीजी वितरक कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।
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