अभियोग साबित न होने पर अदालत ने बरी की महिला, कब्जे से बरामद हुई थी…

HNN / मंडी

विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने कुल्लू जिले की सैंज तहसील के बदिना (भरेनी) निवासी ऐलू देवी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस के दल ने कुल्लू से आ रही एक बस को चेकिंग के लिए रोका था। जब बस में सवार महिला की तलाशी ली गई तो उससे 525 ग्राम चरस बरामद हुई।

अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने आरोपी महिला के शरीर से बंधी चरस बरामद की थी। चरस की बरामदगी शरीर की तलाशी लेने पर हुई थी, इसलिए इस मामले में एनडीपीएस की धारा 50 के प्रावधान लागू होते हैं। इन प्रावधानों के तहत महिला को तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना जरूरी था।

अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी महिला के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग को साबित नहीं कर सका है। ऐसे में अदालत ने आरोपी महिला को बरी करने का फैसला सुनाया है।


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