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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश : दवाओं की गुणवत्ता के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था करे सरकार

Published ByPARUL Date Nov 6, 2024

Himachalnow/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को दवाओं की गुणवत्ता मापने के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि क्यूआर कोड से उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, जिस यूनिट में बनी उसका ब्योरा, बैच संख्या और जिस कंपोनेंट से बनाई गई उसकी जानकारी और कितने समय तक इसका उपयोग किया जाएगा, इसका पता चलेगा।

कोर्ट ने सरकार को दवा की गुणवत्ता से संबंधित, निर्माता कंपनियों और लाइसेंस जारी करने के बारे में कड़े नियम बनाने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने सरकार को कहा कि पूर्णकालिक ड्रग कंट्रोलर नियुक्त करने पर विचार करे, जिससे प्रदेश में बन रहीं दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। कोर्ट ने सरकार को दवा निर्माता कंपनियों और टेस्टिंग लैब के लाइसेंस देने के मापदंड बताने के आदेश दिए हैं।

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