लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश : दवाओं की गुणवत्ता के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था करे सरकार

PARUL | 6 नवंबर 2024 at 10:33 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

Himachalnow/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को दवाओं की गुणवत्ता मापने के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि क्यूआर कोड से उत्पादन तिथि, एक्सपायरी डेट, जिस यूनिट में बनी उसका ब्योरा, बैच संख्या और जिस कंपोनेंट से बनाई गई उसकी जानकारी और कितने समय तक इसका उपयोग किया जाएगा, इसका पता चलेगा।

कोर्ट ने सरकार को दवा की गुणवत्ता से संबंधित, निर्माता कंपनियों और लाइसेंस जारी करने के बारे में कड़े नियम बनाने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

कोर्ट ने सरकार को कहा कि पूर्णकालिक ड्रग कंट्रोलर नियुक्त करने पर विचार करे, जिससे प्रदेश में बन रहीं दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। कोर्ट ने सरकार को दवा निर्माता कंपनियों और टेस्टिंग लैब के लाइसेंस देने के मापदंड बताने के आदेश दिए हैं।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]