HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर मिले ब्याज का 90% हिस्सा अब केंद्र सरकार को देना होगा। यह निर्देश राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के निदेशक देविंद्र कुमार ने हिमाचल की राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को जारी किए हैं।
इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट खाते में जमा पैसा ठेकेदारों से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जाता है। हिमाचल में ठेकेदारों का कुल जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट 174 करोड़ रुपये है। इस पर मिले ब्याज का 90% हिस्सा केंद्र सरकार को देना होगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ठेकेदारों से 5% सिक्योरिटी ली जाती है, जिसमें 2.5% पहले और 2.5% बाद में आवंटित राशि से काटी जाती है। केंद्र ने राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को ठेकेदारों के सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अलग से खाता खोलने की अनुमति दी है, जिसमें जमा राशि पर मिले ब्याज का 90% हिस्सा केंद्र को देना होगा।