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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर लगाई रोक

PARUL | 18 अक्तूबर 2024 at 2:43 pm

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HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी-निगम द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध के आधार पर या आऊटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। पर्यटन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान का मुख्य कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को ठहराया। इस पर कोर्ट ने निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।

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कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो एचपीटीडीसी की संपत्तियों पर ताला लगाने के आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि एचपीटीडीसी एक अलग स्वामित्व वाला निगम है और राज्य या निगम के लिए वरदान होने की बजाय राज्य के खजाने पर अभिशाप बनता जा रहा है।

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