HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी-निगम द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध के आधार पर या आऊटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। पर्यटन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान का मुख्य कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को ठहराया। इस पर कोर्ट ने निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो एचपीटीडीसी की संपत्तियों पर ताला लगाने के आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि एचपीटीडीसी एक अलग स्वामित्व वाला निगम है और राज्य या निगम के लिए वरदान होने की बजाय राज्य के खजाने पर अभिशाप बनता जा रहा है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group