हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला : मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द
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Himachalnow/शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद छह कांग्रेस विधायकों की सदस्यता पर संशय बन गया है। अदालत ने अपने फैसले में मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव के पद पर ऐसी नियुक्ति को दिए गए संरक्षण को अवैध करार दिया है।
अदालत के इस फैसले के बाद विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सदस्यता नहीं जाएगी। इस मामले में विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद छह विधायकों की सदस्यता जा सकती है।
इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दल इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। सरकार ने इस मामले में अपनी दलीलें दी हैं और कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।