हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार और विभाग से मांगी रिपोर्ट
HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की एकल पीठ ने विभाग से पूछा कि जो कर्मचारी पिछले आठ साल से काम कर रहे हैं, वे अब कहां जाएंगे।
विभाग की ओर से बताया गया कि इन कर्मचारियों के साथ किया गया समझौता 31 अक्तूबर को खत्म हो गया है, इसलिए इन्हें पदों पर बरकरार नहीं रख जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति 2016 के बाद की गई थी। अदालत में दलीलें दी गईं कि इस परियोजना के तहत 40 करोड़ रुपये विभाग के पास बिना खर्च के पड़े हैं।
मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। एकल पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार और विभाग इस संबंध में अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह परियोजना विश्व बैंक से वित्तपोषित है।