अम्बाला जिला परिषद के चेयरमैन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
हरियाणा हाईकोर्ट ने राजेश कुमार की याचिका (107 CWP-31029-2024) पर सुनवाई करते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया है। इस मामले में जस्टिस सुरेश्वर थाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया ।
मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अरविंदर अरोरा और इमरान मोहम्मद ने पेश हुए, जबकि हरियाणा राज्य की ओर से वरिष्ठ डीएजी पी.पी. चाहर ने पेश हुए। चाहर ने अदालत से समय मांगा ताकि वह निर्देश प्राप्त कर सकें और आवश्यक होने पर जवाब दाखिल कर सकें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर, 2024 की तारीख तय की है ।
इस बीच, अदालत ने दोनों पक्षों को वर्तमान स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश 19 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था।