हाईकोर्ट ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों पर लगाया प्रतिबंध
HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनरों पर प्रतिबंध लग गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। प्रतिबंध लगने से पर्यावरण को बचाने में और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
बता दें लगभग 184 संस्थाएं प्रदेश में बैनर बना रही हैं। प्लास्टिक बैनरों पर प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट ने सभी प्रशासनिक विभागों को आदेश जारी किए है।
हाईकोर्ट ने 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सभी प्लास्टिक या पीवीसी बैनर होर्डिंग को हिमाचल प्रदेश बायो-डिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन का सख्ती से पालन करते हुए तुरंत सभी विभागों को हटाने के निर्देश दिए हैं।