HNN/हमीरपुर
दीपावली के पर्व के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने जिला के भीड़-भाड़ वाले मुख्य बाजारों में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बजाय, जिला के पांचों उपमंडलों के एसडीएम की अनुशंसा के आधार पर अलग से स्थान निर्धारित किए गए हैं।
हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन के पास, पक्का भरो के निकट बाईपास रोड और बीएसएनएल कार्यालय के पास पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा, टौणीदेवी, उहल, अवाहदेवी, कक्कड़, लंबलू, खनेउ, सुजानपुर, मैहरे, बिझड़ी, भोटा, सलौणी, चकमोह, नादौन, गलोड़ और मालग में भी निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकानें लगाई जा सकती हैं।
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जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए इन स्थानों की सूची जारी की है। पटाखों की दुकानें लगाने वालों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और पुलिस चौकी से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर दुकानें लगानी होंगी।
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