HNN / धर्मशाला
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्कूल प्रबन्धक अपने संस्थानों से सम्बन्धित सभी बसों की सूची क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के कार्यालय में 20 नवम्बर, 2021 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सभी स्कूल प्रबन्धक अपने शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित बसों की शत-प्रतिशत फिटनेस/पासिंग और अन्य दस्तावेज पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें और जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
उन्होंने बताया कि विशेष चैकिंग अभियान में पासिंग के दौरान ऐसे वाहनों को वरियता के आधार पर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करें, ताकि स्कूल बसों/वाहनों में छात्रों के सफर करते समय उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। उन्होंने बताया कि यदि कोई स्कूल प्रबन्धक सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है तो स्कूल प्रबन्धक के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उनके अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए स्कूल प्रबन्धक स्वयं जिम्मेदार होंगे।