HNN/ धर्मशाला
विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने उक्त अपराधी को दोषी करार देते हुए उसे चार साल का कारावास की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा जो कि 3 माह का है। उधर, मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील रामदेव चौधरी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला ने बताया कि स्वजन ने पुलिस थाना बैजनाथ में दो जून, 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी स्कूल गई थी। रास्ते में वह एक दुकान में सामान लेने गई तो दुकानदार भूप सिंह उसे दुकान के अंदर ले गया और छेड़छाड़ की थी।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
घर पहुंचकर छात्रा ने स्वजन को आपबीती सुनाई थी। इसके बाद पुलिस थाना बैजनाथ में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में वकील की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group