Himachalnow / सोलन
सोलन जिला प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं की दरें दो माह तक यथावत रखीं
दरें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश के तहत तय
ज़िला दंडाधिकारी सोलन, मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िले में खाद्य वस्तुओं की दर अगले दो माह के लिए पूर्ववत निर्धारित की हैं।
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मांस और मछली की दरें
अधिसूचना के अनुसार, बकरा एवं भेड़ा का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मांस 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रॉयलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है।
रोटी, परांठे और भोजन की दरें
तंदूरी चपाती प्रति 10 रुपये, तवा चपाती प्रति 08 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी सहित फूल डाइट 90 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राइ प्रति प्लेट 60 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तथा रायता प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें
स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय भी मुद्रित दर के अनुसार विक्रय किए जाएंगे।
मूल्य सूची और बिल की अनिवार्यता
ब्रेड, दूध और अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर मूल्य और पैकिंग की तिथि अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में विक्रय की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही, सभी खरीद से संबंधित बिल रखना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता की मांग पर दुकानदार को कैश मेमो या बिल देना अनिवार्य होगा।
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