सुबह 10 से लेकर दोपहर इतने बजे तक लाहौल घाटी में प्रवेश कर सकेंगे पर्यटक वाहन

BySAPNA THAKUR

Dec 23, 2021

HNN/ लाहौल- स्पीति

अटल टनल रोहतांग के माध्यम से लाहौल घाटी में विशेष तौर पर वीकेंड पर पर्यटकों की बड़ी संख्या में आमद के दृष्टिगत ट्रैफिक जाम व अन्य समस्याओं को लेकर लाहौल- स्पीति जिला प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत एक आदेश जारी करते हुए घाटी में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए कुछ शर्तें तय की हैं।

लाहौल- स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अटल टनल के माध्यम से लाहौल घाटी में किसी भी तरह के पर्यटक वाहन( दोपहिया वाहनों को छोड़कर) सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही प्रवेश कर पाएंगे। आगे उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति दी जाएगी जिन पर्यटकों के पास स्थानीय होटलों अथवा होम स्टे में ठहरने की बुकिंग होगी।

नीरज कुमार ने कहा कि लाहौल और पांगी क्षेत्र के स्थानीय लोगों पर यह शर्तें लागू नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नव वर्ष के उपलक्ष्य पर भी लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश में वाहन चालकों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्दी के इस मौसम के दृष्टिगत वाहन चलाते समय सभी तरह की एहतियात को बरतना सुनिश्चित करें।


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