HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 20 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा।
सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से सुना जाएगा। लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई गई।
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प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा गैर-कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए।
प्रार्थियों की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा गया था कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है
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