HNN/ शिलाई
पुलिस थाना शिलाई के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने “सडक सुरक्षा जागरुकता शिविर” के दूसरे दिन मंगलवार को वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी से अवगत कराया गया। इतना ही नहीं जिला सिरमौर पुलिस द्वारा गाड़ी सहित बस चालको व परिचालको को नए यातायात अधिनियम 1988 व अधिसूचना के बारे में जानकारी दी गई।
चालकों को इसके अन्तर्गत होने वाले भारी जुर्माने की राशि के बारे में भी बतलाया गया। सभी लोगों को यातायात सडक सुरक्षा नियमों के अतिरिक्त ई-चालान के बारे में ऑनलाइन भुगतान अवधि 15 दिन के अन्दर करने बारे भी सूचित किया गया।
पुलिस टीम द्वारा सड़क पर बिना हेल्मट पहने व बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चला रहे लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया। बता दें कि जिला सिरमौर में “सडक सुरक्षा जागरुकता शिविर” 6 दिसंबर से शुरू किया गया है जोकि 15 दिसंबर तक चलेगा।