लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का आदेश

PARUL | 12 अक्तूबर 2024 at 11:22 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/शिमला

शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण को खुद गिराना होगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम इसे तोड़ेगा और इसका खर्च भी मस्जिद कमेटी से लिया जाएगा।

मस्जिद कमेटी को दो महीने के भीतर इन आदेशों की अनुपालना करनी होगी और मौके पर की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में देनी होगी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि सोमवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा और अवैध मंजिलें कैसे तोड़ी जानी है, इस पर चर्चा की जाएगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें