HNN/शिमला
शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण को खुद गिराना होगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम इसे तोड़ेगा और इसका खर्च भी मस्जिद कमेटी से लिया जाएगा।
मस्जिद कमेटी को दो महीने के भीतर इन आदेशों की अनुपालना करनी होगी और मौके पर की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में देनी होगी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि सोमवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा और अवैध मंजिलें कैसे तोड़ी जानी है, इस पर चर्चा की जाएगी।
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