लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का उपयोग व विक्री वर्जित – मुकेश

Shailesh Saini | 9 सितंबर 2024 at 8:46 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना या 2 वर्ष की सजा

HNN News चम्बा

,भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून -2003 के अनुसार 18 बर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विज्ञापन करना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन करना तथा विक्री करना कानून अपराध है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा में तंबाकू से संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में मुकेश रेपसवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों में आयोजित की जाने वाली नियमित गतिविधियों में तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले दुषप्रभावों वारे युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि तंबाकू कंपनियों द्वारा तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष विज्ञापन करने पर पाबंदी है तथा इस संबंध में प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना या 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5000 रूपए जुर्माना या 5 वर्ष की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं।

उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए की सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल की रोकथाम की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पैकेट रहित खुली बीड़ी सिगरेट की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर गत बैठक में लिए गए निर्णयों तथा दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में उठाए गए आवश्य कदमों की भी समीक्षा की गई।

इसके अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए भविष्य में और बेहतर प्रयास करने वारे अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी महेला,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बिपिन, राज्य कर एवं आवकारी विभाग के सहायक आयुक्त तेजिंदर राना, राजकीय वहुतकनीकी संस्थान चंबा के प्रधानाचार्य पुनीत महाजन, डॉ परीक्षित साहनी, डॉ विवेक शर्मा, डॉ निखिल शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ओएसडी उमाकांत सहित पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]