विधिक सेवाएं प्राधिकरण से मुफ्त में लें कानूनी सुविधाओं का लाभ- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

HNN / चंबा

जिला विधिक  सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में बचत भवन चंबा में विधिक सेवाएं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु ने कहा है कि तीन लाख से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति ,जनजाति , पिछड़ा वर्ग , महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा  निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि अब नालसा ऐप के माध्यम से भी प्राधिकरण से कानूनी सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 


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