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विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य- उपायुक्त

PARUL | 18 मई 2024 at 12:11 pm

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HNN/ऊना/वीरेंद्र बन्या

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 और दो विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्था तथा व्यक्ति को राजनीतिक विज्ञापन प्राकशित कराने के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा।

लोकसभा चुनाव के लिए जहां राज्य स्तर पर शिमला अथवा आरओ स्तर पर हमीरपुर में स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से अथवा जिला स्तर पर ऊना में बनाई एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला एमसीएमसी अथवा राज्य स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणीकरण करवाया जा सकता है।

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इस सम्बन्ध में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य श्रवण-दृश्य संदेशों, बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। वहीं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिए चुनाव के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला लोकसंपर्क अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल पते एमसीएमसीऊना2024 एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम पर भी विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए आवेदन भेजा जा सकता हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01975- 226059 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।

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