Loading...

लोकसभा चुनाव के दौरान इतने हजार की राशि लाने, ले जाने से संबंधित बिल रखें साथ….

By Ankita Published: 20 Mar 2024, 3:54 PM | Updated: 20 Mar 2024, 3:54 PM 1 min read

HNN/ मंडी

सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत जनसाधारण को सूचित किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख, 171ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में उड़न दस्तों का गठन किया गया हैं। उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की राशि और 10 हजार रुपये से अधिक का सामान लाने व ले जाने के दौरान उससे सम्बन्धित दस्तावेज, बिल इत्यादी अपने साथ रखें।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह शीघ्र उसकी शिकायत या सूचना सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाले कंट्रोल रूम या शिकायत कक्ष को दे ताकि उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की सूचना कंट्रोल रूम या शिकायत कक्ष में स्थापित दूरभाष नंबर 01908-292503 या टोल फ्री नंबर 1950 पर दी जा सकती है।