HNN / चंबा
जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने धारा 144 सीआरपीसी, 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरोल लिंक रोड से राजकीय मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान तक वाहनों की आवाजाही को 2 नवंबर , मतगणना वाले दिन सुबह 6 बजे से मतगणना पूर्ण होने तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने तथा मतगणना के दिन यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसलिए मतगणना केंद्र के सौ मीटर परिधि तक सामान्य ट्रैफिक परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है ।
आदेश एंबुलेंस ,दमकल वाहन, कानून व्यवस्था और चुनाव ड्यूटी में तैनात वाहनों पर लागू नहीं होंगे। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।