HNN/मंडी
मंडी शहर की एक दुकान से नामी कंपनी का मिक्स मसाला का सैंपल वर्ष 2023 में एहतियातन भरा था। लैब रिपोर्ट में इस सैंपल को मिस ब्रांडेड बताया गया। इसमें स्पाइस कंटेंट की जानकारी पैकेट में प्रदर्शित न होना बताया गया था। इस पर नियमानुसार सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद एडीएम कोर्ट में मामला दायर किया गया।
इस मामले में विभाग ने कुल चार पार्टियां बनाई। इसमें दुकानदार, सप्लायर, कैरी एंड फार्वडिंग एजेंट और मैन्युफेक्चरर शामिल रहे। सभी प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर एडीएम कोर्ट ने मैन्युफेक्चरर को एफएसएसए के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को पाली से लेकर पधर तक बाजार में निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पांच खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरे। जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। टीम ने खुला बिक रहा दूध, पाउडर दूध, काजू, किशमिश, राई पाउडर के सैंपल भरे। लैब रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।
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