HNN / ऊना
उपमंडल गगरेट में मारपीट मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 महीने की कैद की सजा का फैसला सुनाया है।साथ ही उस पर 3000 का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसकी सजा 1 महीने और बढ़ाई जाएगी।
मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि जनवरी 2016 को आरोपी और उसके दोस्तों ने एक व्यक्ति से मारपीट की थी और उसे जख्मी किया था। जब घायल व्यक्ति ने पुलिस में अपना बयान दिया तो उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
जब बीते कल आरोपी को अदालत में पेश किया गया तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी पर आईपीसी की धारा 324 के तहत एक महीने की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 323 के तहत एक महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।